'Bulli Bai' विवादः दिल्ली पुलिस ने Twitter से शुरुआती पोस्ट करने वाले की डिटेल्स मांगी

इस मामले में आईपीसी और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई हैं। इस ऐप को लेकर शिव सेना सहित कुछ विपक्षी दलों और संगठनों ने भी विरोध जताया है

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